Contract Employees Good News: उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख से अधिक आउटसोर्स सभ्यता कर्मचारी 100 से अधिक विभागों में कार्य कर रहे हैं यह कर्मचारी लगातार अपने मानदेय बढ़ोतरी के साथ-साथ विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है जो की अंतिम चरण में पहुंच गया है जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को मंजूरी मिलने वाली है उसके बाद निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को विभिन्न लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे वहीं दूसरी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें 4 महीने के अंदर रेगुलर करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है यह मामला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जलकल विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए है हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को 4 महीने के अंदर रेगुलर करने को कहा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश
उत्तर प्रदेश के जलकल विभाग में 98 आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है साथ ही चार महीने के अंदर रेगुलर करने का समय भी निर्धारित किया है इसके साथ-साथ कुछ ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी उन सभी को भी 3 महीने के अंदर बहाल करने को कहा है।
आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला
हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 4 महीने के अंदर नियमित करके प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है जानकारी के लिए बता दें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आउटसोर्स कर्मचारी जो की संविदा पंप संचालक के पद पर तैनात थे और समान वेतन की मांग कर रहे थे इसी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आउटसोर्स संविदा पंप संचालकों को बड़ी राहत दी है और 3 महीने के अंदर सेवा बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें 2010 में जलकल विभाग और अधिकारी मिलकर कर्मचारियों के वेतन सहित कई फंड में धांधली कर रहे थे जिसको लेकर जलकल विभाग के 98 आउटसोर्सिंग संविदा पंप संचालकों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपना पक्ष रखा था भारत सरकार द्वारा बनाए गए जाम पोर्टल के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के जलकल विभाग के आउटसोर्स अंदर कर्मचारी द्वारा समान वेतन की मांग की गई थी।
प्रमुख सचिव को आदेश हुआ जारी
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को आदेश जारी कर दिया है इसमें कहा गया है कि कोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार महीने के अंदर-अंदर सभी को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए बता दें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी अब उन्हें फिर से रेगुलर किया जाएगा।